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मंत्री समेत 22 की कुर्की को आठ तक मोहलत

Sun, 31 Jul 2016 11:25 PM IST
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kushinagar Updated Sun, 31 Jul 2016 11:25 PM IST
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kurki for minister and 21 others
राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह - फोटो : amar ujala
कुशीनगर/हाटा। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह सहित 22 लोगों के खिलाफ हुए कुर्की के आदेश में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने हाटा कोतवाली पुलिस को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह की मोहलत दी है। एसीजेएम कसया की अदालत में चल रहा यह मामला एक आंदोलन और एक शिलापट अनावरण से जुड़ा हुआ है। कोर्ट की इस सख्ती के बाद हाटा कोतवाली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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हाटा के विधायक और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और कृषि राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह सहित 22 अन्य के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट कसया में मुकदमा चल रहा है। इनमें से एक मुकदमा हाटा कोतवाली क्षेत्र के सिकटिया गांव में मूर्ति चोरी की घटना के बाद पुलिस के खिलाफ चल रहे आंदोलन के मामले में दर्ज हुआ था। दूसरा मामला छोटी गंडक नदी के देवरार पिपरा घाट पर बने पुल पर शिलापट लगाने और उसके लोकार्पण को लेकर हुए विवाद से संबंधित है। इस मामले में जमानत नहीं कराने और कोर्ट में पेश नहीं होने पर बीते 15 जुलाई को एसीजेएम कसया पीके जयंत ने मंत्री सहित सभी आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित करते हुए 27 जुलाई तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। परंतु कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा के अंदर हाटा कोतवाली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने हाटा कोतवाली पुलिस को तलब किया था। न्यायालय सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई के लिए एक सप्ताह की मोहलत मांगी। इस पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए आठ अगस्त तक कार्रवाई करते हुए अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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इस संबंध में हाटा कोतवाल अतुल सिंह के बताया कि कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ दिए गए कुर्की के आदेश में कार्रवाई के लिए आठ अगस्त तक की मोहलत दी है। इस समय सीमा के भीतर ही न्यायालय के आदेश का पालन करा दिया जाएगा। 
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