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बालिका से रेप में दस वर्ष की सजा
kushinagar
Updated Tue, 15 Nov 2016 11:16 PM IST
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पडरौना। हाटा कोतवाली क्षेत्र में करीब तीन साल पहले सात साल की बालिका केसाथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पॉक्सो एक्ट के मामले में भी आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास झेलनी होगी।
पीड़िता की मां की तरफ से हाटा कोतवाली में घटना के संबंध में तहरीर दी गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी छत्रधारी के विरुद्ध रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो लालमणि ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लालमणि को दोनों मामलों में 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की पैरवी डीजीसी क्रिमिनल गोरख यादव ने की।
गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा
पडरौना। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के कठकुइयां बाजार के पास करीब नौ साल पहले हुई मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की मौत के मामले में तीन आरोपियों को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल गोरख यादव के अनुसार सात मार्च 2007 की शाम को कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हरदो गांव निवासी शंकर कठकुइयां बाजार से ठेला लेकर घर जा रहे थे। रास्ते में इन्हीं के गांव के आरोपी मुनीब, चंचल और पट्टू ने रोककर भूजा मांगा। नहीं देने पर आरोपियों ने शंकर की पिटाई कर दी। इलाज के बाद भी शंकर की हालत नहीं सुधरी और पांच जुलाई को शंकर की मौत हो गई। उसकी पत्नी किशोरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद कर रहे थे। डीजीसी के मुताबिक मंगलवार को जिला जज ने इस मामले के तीनों आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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पीड़िता की मां की तरफ से हाटा कोतवाली में घटना के संबंध में तहरीर दी गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी छत्रधारी के विरुद्ध रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो लालमणि ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लालमणि को दोनों मामलों में 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की पैरवी डीजीसी क्रिमिनल गोरख यादव ने की।
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गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा
पडरौना। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के कठकुइयां बाजार के पास करीब नौ साल पहले हुई मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की मौत के मामले में तीन आरोपियों को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल गोरख यादव के अनुसार सात मार्च 2007 की शाम को कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हरदो गांव निवासी शंकर कठकुइयां बाजार से ठेला लेकर घर जा रहे थे। रास्ते में इन्हीं के गांव के आरोपी मुनीब, चंचल और पट्टू ने रोककर भूजा मांगा। नहीं देने पर आरोपियों ने शंकर की पिटाई कर दी। इलाज के बाद भी शंकर की हालत नहीं सुधरी और पांच जुलाई को शंकर की मौत हो गई। उसकी पत्नी किशोरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद कर रहे थे। डीजीसी के मुताबिक मंगलवार को जिला जज ने इस मामले के तीनों आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।