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तेरह व्यवसायियों पर 1.71 लाख रुपये का अर्थदंड

Thu, 25 Oct 2018 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 25 Oct 2018 11:17 PM IST
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1.71 lakh penalty against traders
खाद्य पदार्थ मिलावट
पडरौना। मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने के दोषी 13 व्यवसायियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम ने कुल 1.71 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी रामअवतार सिंह यादव ने बताया कि इन व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर केंद्रीय प्रयोगशाला भेजे गए थे।
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सैंपल में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम की कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। सुनवाई के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी कृष्णलाल तिवारी ने बृहस्पतिवार को 13 व्यवसायियों को 1.71 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जिन व्यवसायियों को सजा सुनाई गई है, उनमें पडरौना के गुलाब की दुकान से दूध, ध्रुप की दुकान से मिश्रित दूध, मारकंडेय यादव, संजय, जगदीश गुप्ता और मदन की दुकान से दूध के नमूने लिए गए थे। इसी तरह प्रेमचंद की दुकान से पेड़ा, अर्जुन गुप्ता और राजू कुमार गुप्ता की दुकान से पनीर, अवध किशोर की दुकान से धनिया पाउडर, गोपाल की दुकान से पेड़ा, कप्तानगंज के मुन्ना की आइसक्रीम की दुकान से आइसकैंडी और पडरौना के मनोज जायसवाल की दुकान से सहजीरा के नमूने लिए गए थे।
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गोपाल को दस हजार रुपये, मुन्ना आइसक्रीम कप्तानगंज को 25 हजार रुपये और पडरौना के मनोज जायसवाल पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जबकि शेष सभी व्यवसायियों पर सात-सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अभिहीत अधिकारी ने बताया कि दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार करीब हैं। जिस व्यवसायी के यहां मिलावटी पदार्थ मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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