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Kushinagar News: शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से मनाएं त्योहार

Thu, 04 Jul 2024 06:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 04 Jul 2024 06:03 AM IST
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Celebrate festivals in a peaceful and traditional manner
छितौनी। मोहर्रम व श्रावण मास को लेकर खड्डा थाने में एसडीएम ऋषभ पुंडीर की अध्यक्षता व सीओ उमेश चंद्र भट्ट की मौजूदगी में शांति कमेटी की बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने शांतिपूर्ण व परंपरागत तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि खड्डा क्षेत्र के सिसवा गोपाल, लखुआ लखुई, रामपुर गोनहा में बड़ी ताजिया बन रही है। हर ताजिया के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी है। ताजिया की ऊंचाई भी बतानी होगी। बगैर अनुमति के कोई भी ताजिया नहीं निकलेगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सीओ उमेशचंद्र भट्ट ने कहा कि कहीं भी नई परंपरा नहीं अपनाई जाएगी। सभी त्योहार परंपरागत तरीके से मनाए जाएंगे। इस दौरान एसओ अनिल सिंह, एसएसआई अखिलेश कुमार यादव, एसआई रणजीत तिवारी, अमित सिंह, ग्राम प्रधान विपिन ओझा, जोखू जायसवाल, जफ्फीर अंसारी, इल्तज़ा हुसैन, पन्नेलाल यदुवंशी, इंद्रेश कुमार, शाहिद, अयूब कादरी, शकील अख्तर, दिलीप भारती, आनंद सिंह, रामबेलास, इस्लाम, मुबारक, असगर, सराफत, निजामुद्दीन, सैफुद्दीन, ताहिर अली, नियामत आदि मौजूद रहे।
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त्योहारों में खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
रामकोला। रामकोला थाना परिसर में बुधवार को इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति कमेटी की बैठक हुई। इसमें त्योहारों को लेकर क्षेत्र के लोगों से चर्चा की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने त्योहारों में खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि पहले अंग्रेजों ने आईपीसी भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं में न्याय की जगह पर दण्ड लगाया था, जो दोषपूर्ण था। लोग न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने न्याय न करके दण्ड शब्द लगा दिया। अब बीएनएस यानि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। सीआरपीसी दण्ड प्रकिया संहिता 1860 को बदल कर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाया गया है। आईपीसी में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, अब बीएनएस में 20 अध्याय 358 धाराएं हो गईं हैं। पहले सीआरपीसी में 584 धाराएं थी, लेकिन अब बीएनएसएस में 531 धाराएं ही रह गईं हैं। नए कानून में 33 धाराओं में दण्ड बढ़ाया गया है। जबकि 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है। एसओ ने मोर्हरम और सावन माह को लेकर क्षेत्र के लोगों से चर्चा की। कहा कि अगर किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस दौरान ग्राम प्रधान राजेश राव, रंजीत प्रसाद, साधु शरण सिंह, पंकज शाही, अजय कुमार सिंह, भगवंत कुशवाहा, धीरज मौर्य, राजीव गुप्ता, बलराम सिंह, मैनुद्दीन आदि मौजूद रहे।
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