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Kushinagar News: पूर्व प्रधान व सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Sat, 10 Jun 2023 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 10 Jun 2023 11:19 PM IST
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सरकारी धन गबन करने के आरोप में कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने आदेश
गांव के एक व्यक्ति ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) के तहत की थी अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
पटहेरवा। क्षेत्र की लछिया देवरिया ग्रामसभा के पूर्व ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ सरकारी धन गबन के मामले में बीडीओ व जिले के टीम की तरफ से अलग-अलग रिपोर्ट देने पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति ने सीजेएम कुशीनगर कोर्ट में 156 (3) के तहत वाद दाखिल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
क्षेत्र के लक्षिया देवरिया निवासी वैरिस्टर सिंह ने सीजेएम कोर्ट कुशीनगर में बाद दाखिल कर कहा था कि उनके पुत्र विनय कुमार सिंह ने पूर्व ग्राम प्रधान कृष्ण कांत सिंह उर्फ गुड्डू और सेक्रेटरी शिवम गुप्ता के खिलाफ ग्राम सभा में कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। इसके बाद हुई जांच में शौचालय के मामले में बीडीओ की तरफ से दी गई जांच आख्या और जिला कमेटी की तरफ से उपलब्ध आख्या में विरोधाभास है। इसको लेकर शिकायतकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
इस मामले में अधिकारियों की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने दोनों जांच में विरोधाभास और पीड़ित की तरफ से दाखिल बाद के मामले में लगाए गए आरोप को सही मानते हुए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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गांव के एक व्यक्ति ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) के तहत की थी अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
पटहेरवा। क्षेत्र की लछिया देवरिया ग्रामसभा के पूर्व ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ सरकारी धन गबन के मामले में बीडीओ व जिले के टीम की तरफ से अलग-अलग रिपोर्ट देने पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति ने सीजेएम कुशीनगर कोर्ट में 156 (3) के तहत वाद दाखिल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
क्षेत्र के लक्षिया देवरिया निवासी वैरिस्टर सिंह ने सीजेएम कोर्ट कुशीनगर में बाद दाखिल कर कहा था कि उनके पुत्र विनय कुमार सिंह ने पूर्व ग्राम प्रधान कृष्ण कांत सिंह उर्फ गुड्डू और सेक्रेटरी शिवम गुप्ता के खिलाफ ग्राम सभा में कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। इसके बाद हुई जांच में शौचालय के मामले में बीडीओ की तरफ से दी गई जांच आख्या और जिला कमेटी की तरफ से उपलब्ध आख्या में विरोधाभास है। इसको लेकर शिकायतकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
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इस मामले में अधिकारियों की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने दोनों जांच में विरोधाभास और पीड़ित की तरफ से दाखिल बाद के मामले में लगाए गए आरोप को सही मानते हुए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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