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ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर मुकदमा
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ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर मुकदमा
- सरकारी भूमि बेचने के मामले में हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
खड्डा। एसडीएम के आदेश पर ईओ खड्डा देवेश मिश्रा और नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र नासिर लारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। कस्बे की एक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बेचने का मामले में कार्रवाई हुई है।
एसडीएम खड्डा के आदेश पर तहसीलदार खड्डा दिनेश कुमार ने आठ जुलाई को तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि नगर पंचायत खड्डा में आबादी /बाजार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज व संरक्षित श्रेणी की कीमती जमीन पर नासिर लारी ने कब्जा कर लिया। उस पर चहारदीवारी चलाकर उसे बेचने लगा।
प्रशासन ने नासिर लारी को दोषी मानते हुए ईओ को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। लेकिन ईओ देवेश मिश्रा ने लापरवाही बरती। इस मामले में एसडीएम ने ईओ को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए ईओ और नासिर लारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया।
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तहसीलदार ने खड्डा थाने में इओ और नासिर लारी के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा (2)(3), साजिश रचने, आदेश की अवहेलना करने, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण आदि धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में ईओ देवेश मिश्रा ने बताया कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। मुकदमे की कापी मिलने पर ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक खड्डा धनवीर सिंह ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष रूखसाना लारी के पुत्र नासिर लारी, खड्डा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (इओ) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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- सरकारी भूमि बेचने के मामले में हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
खड्डा। एसडीएम के आदेश पर ईओ खड्डा देवेश मिश्रा और नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र नासिर लारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। कस्बे की एक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बेचने का मामले में कार्रवाई हुई है।
एसडीएम खड्डा के आदेश पर तहसीलदार खड्डा दिनेश कुमार ने आठ जुलाई को तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि नगर पंचायत खड्डा में आबादी /बाजार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज व संरक्षित श्रेणी की कीमती जमीन पर नासिर लारी ने कब्जा कर लिया। उस पर चहारदीवारी चलाकर उसे बेचने लगा।
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प्रशासन ने नासिर लारी को दोषी मानते हुए ईओ को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। लेकिन ईओ देवेश मिश्रा ने लापरवाही बरती। इस मामले में एसडीएम ने ईओ को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए ईओ और नासिर लारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया।
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तहसीलदार ने खड्डा थाने में इओ और नासिर लारी के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा (2)(3), साजिश रचने, आदेश की अवहेलना करने, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण आदि धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में ईओ देवेश मिश्रा ने बताया कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। मुकदमे की कापी मिलने पर ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक खड्डा धनवीर सिंह ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष रूखसाना लारी के पुत्र नासिर लारी, खड्डा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (इओ) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।