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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Tue, 11 Jun 2024 04:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 11 Jun 2024 04:38 AM IST
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पडरौना। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर गांव के युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। इसके बाद आरोपी बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। इससे परेशान बेटी ने आपबीती परिजनों को बताई। विशुनपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पीड़ित किशोरी का बयान लिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। आरोपी ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो मोहम्मद राशिद के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर गांव के युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। इसके बाद आरोपी बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। इससे परेशान बेटी ने आपबीती परिजनों को बताई। विशुनपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पीड़ित किशोरी का बयान लिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। आरोपी ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो मोहम्मद राशिद के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।