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Kushinagar News: किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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- तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। आरोपी के खिलाफ तुर्कपट्टी थाने में केस दर्ज है।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तुर्कपट्टी की वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 साल की पुत्री 31 अगस्त, 2023 को सुबह करीब दस बजे घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला तो थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद विवेचक ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं की बढ़ोत्तरी की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने आरोपी के अपराध की गंभीरता व बयान के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। आरोपी के खिलाफ तुर्कपट्टी थाने में केस दर्ज है।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तुर्कपट्टी की वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 साल की पुत्री 31 अगस्त, 2023 को सुबह करीब दस बजे घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला तो थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद विवेचक ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं की बढ़ोत्तरी की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने आरोपी के अपराध की गंभीरता व बयान के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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