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Kushinagar News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Tue, 21 May 2024 04:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 21 May 2024 04:20 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने सोमवार को धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
कसया थाना क्षेत्र के मैनपुर टोला खदही निवासी अनिल कुशवाहा ने न्यायालय के आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। गांव की सिंलिग की भूमि चंद्रिका को पट्टे में मिली थी। भूमि की मालियत करीब तीन करोड़ है। चंद्रिका की शादी नहीं हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद इस भूमि पर चंद्रिका का पुत्र बनकर मोहन उर्फ कृष्ण मोहन ने कूटरचित कागजात तैयार कराया और अभिलेख में अपना नाम चढ़वा लिया। राजस्व कर्मचारी की मिली भगत से जमीन बेच दी। इस तरह न्यायालय के आदेश पर आरोपी मोहन उर्फ कृष्ण मोहन, अनिता, फुलकुवर, विद्यावती, संजय, अजीत प्रसाद लेखपाल के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी अनिता देवी पत्नी फुलकुवर और विंदावती देवी पत्नी संजय निवासी ग्राम सोंदिया थाना तुर्कपटटी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। उसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक मोहम्मद रिजवान अहमद ने आरोपियों की अपराध को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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कसया थाना क्षेत्र के मैनपुर टोला खदही निवासी अनिल कुशवाहा ने न्यायालय के आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। गांव की सिंलिग की भूमि चंद्रिका को पट्टे में मिली थी। भूमि की मालियत करीब तीन करोड़ है। चंद्रिका की शादी नहीं हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद इस भूमि पर चंद्रिका का पुत्र बनकर मोहन उर्फ कृष्ण मोहन ने कूटरचित कागजात तैयार कराया और अभिलेख में अपना नाम चढ़वा लिया। राजस्व कर्मचारी की मिली भगत से जमीन बेच दी। इस तरह न्यायालय के आदेश पर आरोपी मोहन उर्फ कृष्ण मोहन, अनिता, फुलकुवर, विद्यावती, संजय, अजीत प्रसाद लेखपाल के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी अनिता देवी पत्नी फुलकुवर और विंदावती देवी पत्नी संजय निवासी ग्राम सोंदिया थाना तुर्कपटटी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। उसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक मोहम्मद रिजवान अहमद ने आरोपियों की अपराध को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।