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Kushinagar News: सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Sat, 14 Oct 2023 01:23 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Oct 2023 01:23 AM IST
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Bail petition of accused of gang rape and POCSO Act canceled
- रामकोला थाना क्षेत्र का है मामला, आरोपी ने दायर की थी जमानत याचिका
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। रामकोला थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने निरस्त कर दी है। शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी ने सुनवाई के बाद निरस्त की।

वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इन अधिवक्ताओं ने बताया कि रामकोला थाना क्षेत्र की वादिनी ने थाने में तहरीर दी थी कि तीन अगस्त 2023 को उसकी 14 वर्षीय बेटी शाम को करीब छह बजे लक्ष्मीगंज बाजार से कोचिंग पढ़कर घर वापस आ रही थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाकर गांव का एक युवक बैठा था। उसके साथ जोर-जबरदस्ती करने लगा। मना करने पर जान से मारने धमकी देते हुए गन्ने के खेत में ले गया। उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया। तब तक वहां लक्ष्मीगंज निवासी दो और युवक आ गए तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर सभी लोग उसके साथ दुष्कर्म किए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया और आरोपियों को रामकोला ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें लक्ष्मीगंज निवासी राजन ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता व पीड़िता की उम्र को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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