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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 27 Feb 2024 01:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 27 Feb 2024 01:29 AM IST
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- एडीजे विशेष न्यायालय ने दिया आदेश
पडरौना। गांव के मदरसे में पढ़ने जा रही किशोरी को गांव का एक युवक 5 जनवरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और तीन युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि दो युवक दुष्कर्म में शामिल नहीं थे। पुलिस ने अनूप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी अनूप यादव उर्फ लड्डू ने जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता और किशोरी के बयान के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया। संवाद
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पडरौना। गांव के मदरसे में पढ़ने जा रही किशोरी को गांव का एक युवक 5 जनवरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और तीन युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि दो युवक दुष्कर्म में शामिल नहीं थे। पुलिस ने अनूप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी अनूप यादव उर्फ लड्डू ने जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता और किशोरी के बयान के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया। संवाद