{"_id":"6a08d4f61575e5bdf10c465c","slug":"allegations-of-attempted-encroachment-on-bir-math-land-demand-for-action-kushinagar-news-c-205-1-deo1003-159910-2026-05-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: बीर मठ की भूमि पर कब्जे की कोशिश का आरोप, कार्रवाई की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: बीर मठ की भूमि पर कब्जे की कोशिश का आरोप, कार्रवाई की मांग
Sun, 17 May 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 17 May 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
फाजिलनगर। ब्लॉक के भानपुर स्थित कबीर मठ की भूमि पर कब्जे की कोशिश को लेकर ग्रामीणों और मठ से जुड़े लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं उपजिलाधिकारी कसया के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है।
शिकायती पत्र में पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप यादव तथा मठ के महंत ने आरोप लगाया है कि कबीर मठ की भूमि पर कुछ लोगों ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैनामा करा लिया। उनका कहना है कि ट्रस्ट की भूमि का बैनामा करने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। बताया गया कि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कबीर मठ के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया था तथा संबंधित व्यक्ति का नाम भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया। विवाद बढ़ने पर उपजिलाधिकारी कसया ने भूमि को धारा 145 के तहत जब्त कर दिया था। तब से भूमि खाली पड़ी है।
विज्ञापन
शिकायती पत्र में पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप यादव तथा मठ के महंत ने आरोप लगाया है कि कबीर मठ की भूमि पर कुछ लोगों ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैनामा करा लिया। उनका कहना है कि ट्रस्ट की भूमि का बैनामा करने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। बताया गया कि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कबीर मठ के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया था तथा संबंधित व्यक्ति का नाम भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया। विवाद बढ़ने पर उपजिलाधिकारी कसया ने भूमि को धारा 145 के तहत जब्त कर दिया था। तब से भूमि खाली पड़ी है।
विज्ञापन