फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   allegation of kidnappin girl

Kushinagar News: बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने वाले की जमानत याचिका खारिज

Tue, 18 Jul 2023 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 18 Jul 2023 12:04 AM IST
विज्ञापन
allegation of kidnappin girl
कसया थाना क्षेत्र की निवासी है बालिका
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कसया थाना क्षेत्र की 13 साल की एक बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी। घटना नौ जुलाई की है, जिसमें जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने बताया कि मुकदमे के वादी कसया थाना क्षेत्र के निवासी बालिका के पिता ने थाने में तहरीर दी थी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी नौ जुलाई को सुबह करीब साढ़े आठ बजे विद्यालय जाने के लिए घर से साइकिल से निकली थी। ग्यारह बजे विद्यालय से फोन आया कि आपकी लड़की स्कूल नहीं आई है। वादी ने बताया कि उनकी बेटी सुबह साढ़े आठ बजे ही विद्यालय के लिए घर से निकली है। उसके बाद से परिवार के लोग उसे ढूंढने लगे। रिश्तेदारों से पता किए, लेकिन नहीं मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

शाम को जानकारी हुई कि गांव का एक व्यक्ति उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और खोजबीन की तो लड़की मिली। विवेचना और बालिका के बयान के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई।

आरोपी ने इस मामले में जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट के न्यायालय में याचिका दायर की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश व विशेष न्यायालय शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed