फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   सूचना न देने वाले बीडीओ पर 25 हजार रुपये अर्थदंड

सूचना न देने वाले बीडीओ पर 25 हजार रुपये अर्थदंड

Sun, 17 Nov 2013 05:40 AM IST
Kushinagar
Kushinagar Updated Sun, 17 Nov 2013 05:40 AM IST
विज्ञापन
पिपरा कनक। जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग की गाज एक बीडीओ पर गिर गई है। आयोग ने बीडीओ तमकुहीराज पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

तमकुहीराज विकासखंड के पिपरा कनक गांव की निवासी अमीना खातून ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बीडीओ से अपने ग्राम सभा से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। बार-बार रिमाइंडर के बावजूद जब सूचना नहीं मिली तो उन्होंने राज्य सूचना अयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानप्रकाश मौर्य ने सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी पाए जाने पर बीडीओ को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। धन का भुगतान करने की अधिकतम समय सीमा उन्हाेंने 26 दिसंबर मुकर्रर की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed