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सूचना न देने वाले बीडीओ पर 25 हजार रुपये अर्थदंड
Kushinagar
Updated Sun, 17 Nov 2013 05:40 AM IST
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पिपरा कनक। जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग की गाज एक बीडीओ पर गिर गई है। आयोग ने बीडीओ तमकुहीराज पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
तमकुहीराज विकासखंड के पिपरा कनक गांव की निवासी अमीना खातून ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बीडीओ से अपने ग्राम सभा से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। बार-बार रिमाइंडर के बावजूद जब सूचना नहीं मिली तो उन्होंने राज्य सूचना अयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानप्रकाश मौर्य ने सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी पाए जाने पर बीडीओ को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। धन का भुगतान करने की अधिकतम समय सीमा उन्हाेंने 26 दिसंबर मुकर्रर की है।
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तमकुहीराज विकासखंड के पिपरा कनक गांव की निवासी अमीना खातून ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बीडीओ से अपने ग्राम सभा से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। बार-बार रिमाइंडर के बावजूद जब सूचना नहीं मिली तो उन्होंने राज्य सूचना अयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानप्रकाश मौर्य ने सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी पाए जाने पर बीडीओ को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। धन का भुगतान करने की अधिकतम समय सीमा उन्हाेंने 26 दिसंबर मुकर्रर की है।
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