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Kushinagar News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
Fri, 01 Aug 2025 01:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:17 AM IST
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पडरौना। किशोरी को शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी नीरज प्रसाद को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 37 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित बृहस्पतिवार को किया।
कसया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाल किशोरी को युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी घर से परीक्षा देने गई थी इस दौरान आरोपी युवक उसे भगा ले गया था। 13 जून 2022 को कसया पुलिस इस मामले में पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया। किशोरी को बरामद करने के बाद उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया। इसके बाद दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा दर्ज मुकदमें में बढ़ा दिया गया है। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत में हुआ। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नीरज प्रसाद धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में वर्णित अनुकलपित दंड 20 साल की सश्रम कारावास व 37 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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कसया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाल किशोरी को युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी घर से परीक्षा देने गई थी इस दौरान आरोपी युवक उसे भगा ले गया था। 13 जून 2022 को कसया पुलिस इस मामले में पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया। किशोरी को बरामद करने के बाद उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया। इसके बाद दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा दर्ज मुकदमें में बढ़ा दिया गया है। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत में हुआ। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नीरज प्रसाद धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में वर्णित अनुकलपित दंड 20 साल की सश्रम कारावास व 37 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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