फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   10 years rigorous imprisonment for murder, four acquitted

Kushinagar News: हत्या में 10 साल का सश्रम कारावास, चार बरी

Sat, 19 Oct 2024 05:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 19 Oct 2024 05:29 AM IST
विज्ञापन
10 years rigorous imprisonment for murder, four acquitted
पडरौना। खेत में मेड़ बांधने को लेकर युवक की हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक आरोपी को दोषी पाया बाकी चार को साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के चाफ गांव के रायपट्टी गांव निवासी 25 वर्षीय सुदामा चार जून वर्ष 2008 को अपने खेत की मेड़ बांध रहे थे। इस दौरान गांव के हरिलाल यादव समेत कई लोग पहुंचे और सुदामा की पीटकर हत्या कर दी। मृतक सुदामा की मां सरली देवी की तहरीर पर पुलिस ने गांव के हरिलाल यादव, बांगुर उर्फ रामबचन, गुलटेन, झोटिल उर्फ तीरथ, ओमप्रकाश मिश्र पर हत्या का केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने हरिलाल यादव पुत्र भोला यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी बांगुर उर्फ रामबचन, गुलटेन, झोटिल उर्फ तीरथ व ओमप्रकाश मिश्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed