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Kaushambi News: बालू का अवैध खनन करने में दो पट्टाधारकों पर 15 लाख का जुर्माना

Wed, 23 Apr 2025 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 23 Apr 2025 01:35 AM IST
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Two lease holders fined Rs 15 lakh for illegal sand mining
प्रशासन ने मंगलवार को यमुना में बालू का अवैध खनन करने पर दो पट्टाधारकों के खिलाफ कार्रवाई की है। संयुक्त टीम की जांच रिपोर्ट पर डीएम ने चायल के केवट का पुरवा बालू घाट के पट्टाधारक पर दस और मल्हीपुर घाट के संचालक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से पट्टाधारकों में खलबली है।
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चायल जहसील के मोहम्मदाबा केवट का पुरवा में यमुना नदी के खंड संख्या 9/27 से 9/29 क्षेत्रफल 21.50 हेक्टेयर से बालू खनन का पट्टा कोखराज के निधियावां गांव निवासी जगदीश सरोज की फर्म मां वैष्णो ट्रेडर्स के नाम आवंटित है। इसी तरह मल्हीपुर में यमुना नदी के खंड संख्या 10/3 से 10/6 क्षेत्रफल 20.00हेक्टेयर से प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ निवासी कुंवर दिनेश सिंह के नाम आवंटित है।
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खान अधिकारी चंद्रप्रकाश जायसवाल ने बताया कि केवट का पुरवा घाट पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में संयुक्त टीम के साथ दो मर्तबा औचक निरीक्षण किया गया। पट्टाधारक द्वारा दोनों बार अपने खंड क्षेत्र से बाहर बालू का खनन कराते मिला। इसी तरह नौ मार्च को मल्हीपुर के निरीक्षण में भी अनियमितता पकड़ी गई।
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इस पर दोनों पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। पट्टाधारकों की ओर से संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने केवट का पुरवा के पट्टाधारक पर दस लाख व मल्हीपुर बालू घाट के पट्टेधारक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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