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Kaushambi News: लकड़ी चोरी के दो आरोपियों को अर्थदंड की सजा

Tue, 23 Jul 2024 06:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 23 Jul 2024 06:00 AM IST
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Two accused of wood theft sentenced to fine
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने लकड़ी चोरी के एक मामले में दो आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम कोर्ट में नहीं जमा करने पर 15 दिन की सजा भुगतने का भी आदेश दिया है।
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सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1991 में टड़हर निवासी माथुर व राजाराम के खिलाफ वन विभाग की लकड़ी चोरी से काटकर ले जाने का मुकदमा दर्ज किया था। 33 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई भी गवाह नहीं पेश कर सकी। इससे आजिज आकर आरोपियों ने सोमवार को सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की।
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इस पर कोर्ट ने आरोपियों को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है।
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नकलची छात्रा पर पांच सौ रुपये का जुर्माना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने परीक्षा में नकल करने की आरोपी छात्रा के जुर्म कुबूल करने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोखराज पुलिस ने वर्ष 2006 में चरवा क्षेत्र की मदूकी निवासी गीता यादव के खिलाफ परीक्षा में नकल करने का मुकदमा दर्ज किया था। 18 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी। इससे आजिज आकर छात्रा ने सोमवार को सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की।
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इस पर कोर्ट ने आरोपी को पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपी छात्रा ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी है।
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