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Kaushambi News: नाबालिग से छेड़खानी के दो अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा
Mon, 27 Feb 2023 06:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Mon, 27 Feb 2023 06:21 PM IST
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नाबालिग से छेड़खानी के दो अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा
सैनी कोतवाली इलाके में सितंबर 2021 में हुई थी घटना,
विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने घटना के दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सैनी कोतवाली इलाके के एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ स्कूल आते-जाते चकिया निवासी शिवम और छोटू अक्सर छेड़छाड़ करते थे। इससे परेशान होकर किशोरी के घरवालों ने उसे पड़ोसी गांव ननिहाल भेजकर वहीं के एक स्कूल में दाखिला करा दिया। इसके बाद भी शोहदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 25 सितंबर 2021 को किशोरी अपनी मौसी के साथ पड़ोसी गांव मेला देखने गई थी। लौटते वक्त रास्ते में छोटू ने शिवम के साथ मिलकर उसके साथ छेड़खानी की। मामले में पीड़िता की मां ने अदालत में परिवाद दाखिल किया। वादिनी के अधिवक्ता सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने इस प्रकरण में चार गवाहों को प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
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सैनी कोतवाली इलाके में सितंबर 2021 में हुई थी घटना,
विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने घटना के दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सैनी कोतवाली इलाके के एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ स्कूल आते-जाते चकिया निवासी शिवम और छोटू अक्सर छेड़छाड़ करते थे। इससे परेशान होकर किशोरी के घरवालों ने उसे पड़ोसी गांव ननिहाल भेजकर वहीं के एक स्कूल में दाखिला करा दिया। इसके बाद भी शोहदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 25 सितंबर 2021 को किशोरी अपनी मौसी के साथ पड़ोसी गांव मेला देखने गई थी। लौटते वक्त रास्ते में छोटू ने शिवम के साथ मिलकर उसके साथ छेड़खानी की। मामले में पीड़िता की मां ने अदालत में परिवाद दाखिल किया। वादिनी के अधिवक्ता सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने इस प्रकरण में चार गवाहों को प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
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