फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Three people convicted in dowry death case sentenced to 10 years rigorous imprisonment

Kaushambi News: दहेज हत्या में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 31 Oct 2025 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 31 Oct 2025 01:35 AM IST
विज्ञापन
Three people convicted in dowry death case sentenced to 10 years rigorous imprisonment
राजू
दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-1 फरीदा बेगम ने बृहस्पतिवार को तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला थाना सरायअकिल क्षेत्र के तिल्हापुर गांव का है। दोषियों ने एक विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जला दिया। साथ ही उसके दो मासूम बच्चों को बक्से मकें बंदकर फुंका था।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना 16 अप्रैल 2018 की है। पीड़िता की मां छुनिकी देवी निवासी बरई बंधवा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि ससुरालीजन बेटी अमरअती को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने बेटी जिंदा जला दिया और उसकी मासूम बेटी नैना डेढ़ साल व सुनैना तीन साल को बक्से में बंद फूंक दिया। मुकदमा दर्ज कर सरायअकिल ने प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने करीब सात साल चली सुनवाई के दौरान घटना में अमरअती के पति राजू, ससुर बुधई व भाभी लक्ष्मी देवी को दहेज और हत्या का दोषी करार दिया। तीनों को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

राजू

राजू

राजू

राजू

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed