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Kaushambi News: मारपीट के दोषी तीन सगे भाइयों को मिली एक-एक साल की सजा
Tue, 28 Jan 2025 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Tue, 28 Jan 2025 01:30 AM IST
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विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत ने 28 साल पुराने एक मामले में दोषी तीन सगे भाइयों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मंझनपुर के चकसहनपुर निवासी रामसिंह उसके भाई ज्ञान सिंह व भरत सिंह के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 1997 में मारपीट व धमकी दिए जाने का मामला दर्ज किया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत में चला। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्याें का अवलोकन करने के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
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मंझनपुर के चकसहनपुर निवासी रामसिंह उसके भाई ज्ञान सिंह व भरत सिंह के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 1997 में मारपीट व धमकी दिए जाने का मामला दर्ज किया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत में चला। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्याें का अवलोकन करने के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
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