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Kaushambi News: जिस कर्मचारी ने दिया इस्तीफा उसी का दोबारा किया चयन
Thu, 15 May 2025 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 15 May 2025 12:55 AM IST
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मंझनपुर। सरसवां ब्लॉक के बौली गांव में तैनात रहे पंचायत सहायक ने करीब एक साल पहले पद से इस्तीफा दे दिया। जब गांव में दोबारा भर्ती निकाली गई तो उसने फिर से आवेदन कर दिया। कर्मचारियों ने आवेदन स्वीकार करते हुए दोबारा उसका चयन कर लिया। अब आरटीआई लगी तो जवाब देने के साथ ही अधिकारी पंचायत सहायक को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं।
बौली निवासी मुन्नू लाल पुत्र संपत ने गांव में पंचायत सहायक के चयन को लेकर विरोध किया। इनका कहना था जिस कर्मचारी ने एक बार पद से त्यागपत्र दिया। उसी का दोबारा चयन किया जा रहा है। इसका कर्मचारियों ने संज्ञान नहीं लिया। गांव में पंचायत सहायक रहे आनंद सिंह का इस्तीफा देने के बाद दूसरी भर्ती में भी उसका चयन कर लिया।
इसपर मुन्नू लाल ने आरटीआई का प्रयोग किया। पंचायती राज विभाग के निदेशालय से जानकारी मांगी। इसपर निदेशालय ने इस भर्ती को गलत करार दिया। साथ ही कहा कि किसी कर्मचारी के इस्तीफा देने के बाद उसका उसी पद पर दोबारा चयन करना नियम के विरुद्ध है। सूचना देने के साथ ही अब विभाग ने कर्मचारी को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है।
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जिस कर्मचारी ने एक बार पद से इस्तीफा दिया है। उसका तो पहले आवेदन ही स्वीकार नहीं कराना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारी के चयन को निरस्त किया जाएगा। -अनिल कुमार, डीपीआरओ
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बौली निवासी मुन्नू लाल पुत्र संपत ने गांव में पंचायत सहायक के चयन को लेकर विरोध किया। इनका कहना था जिस कर्मचारी ने एक बार पद से त्यागपत्र दिया। उसी का दोबारा चयन किया जा रहा है। इसका कर्मचारियों ने संज्ञान नहीं लिया। गांव में पंचायत सहायक रहे आनंद सिंह का इस्तीफा देने के बाद दूसरी भर्ती में भी उसका चयन कर लिया।
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इसपर मुन्नू लाल ने आरटीआई का प्रयोग किया। पंचायती राज विभाग के निदेशालय से जानकारी मांगी। इसपर निदेशालय ने इस भर्ती को गलत करार दिया। साथ ही कहा कि किसी कर्मचारी के इस्तीफा देने के बाद उसका उसी पद पर दोबारा चयन करना नियम के विरुद्ध है। सूचना देने के साथ ही अब विभाग ने कर्मचारी को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है।
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जिस कर्मचारी ने एक बार पद से इस्तीफा दिया है। उसका तो पहले आवेदन ही स्वीकार नहीं कराना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारी के चयन को निरस्त किया जाएगा। -अनिल कुमार, डीपीआरओ