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Kaushambi News: लूट के दोषी को सात साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
Sat, 12 Jul 2025 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 12 Jul 2025 01:34 AM IST
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सीजेएम कोर्ट ने 34 साल पुराने लूट के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कोखराज के सिंकदरपुर बजहा गांव निवासी राजेश कुमार ने 21 फरवरी वर्ष 1991 को पुलिस को तहरीर में बताया था कि उसके घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की है। नकदी के अलावा जेवर आदि बदमाश लूट ले गए हैं।
पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। इस दौरान गांव का ही शिवमोहन पासी प्रकाश में आया। शिवमोहन के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला सीजेएम की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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कोखराज के सिंकदरपुर बजहा गांव निवासी राजेश कुमार ने 21 फरवरी वर्ष 1991 को पुलिस को तहरीर में बताया था कि उसके घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की है। नकदी के अलावा जेवर आदि बदमाश लूट ले गए हैं।
पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। इस दौरान गांव का ही शिवमोहन पासी प्रकाश में आया। शिवमोहन के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला सीजेएम की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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