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कौशाम्बी : दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को दस साल का सश्रम कारावास

Thu, 21 Oct 2021 06:54 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 21 Oct 2021 06:54 PM IST
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Ten years rigorous imprisonment to a tantrik accused of rape
अदालत - फोटो : file
अपर जिला न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने बृहस्पतिवार को बीमार महिला से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक बाबा को दस साल की कठोर कारावास की सजाई सुनाई। अदालत ने दुष्कर्मी तांत्रिक पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत का फैसला आते ही अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। 
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अभियोजन के अनुसार महेवाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला काफी दिन से बीमार चल रही थी। दवा-इलाज के बाद भी आराम नहीं मिलने पर परिजन उसे 20 मई 2015 को महेवाघाट स्थित शनिधाम के पुजारी रामकिशोर शुक्ल (तांत्रिक बाबा) के पास झाड़-फूंक कराने ले गए। आरोप है कि झाड़-फूंक के बाद इलाज के नाम पर तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ ही वीडियो क्लिप तैयार कर ली।
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इसके बाद से तांत्रिक बाबा वीडियो क्लिप के जरिये ब्लैकमेल कर महिला के साथ अक्सर मनमानी करने लगा। हद तो तब हो गई जब आरोपी तांत्रिक गड़ा धन का झांसा देकर उसके घर तक पहुंच गया और वहां भी जबर्दस्ती करने लगा। मामले में पीड़िता ने 18 फरवरी 2018 को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कर महेवाघाट कोतवाली ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे कक्ष संख्या-7 नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चली। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट शशांक खरे ने कुल पांच गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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