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किशोरी के अपहरण के आरोपी को तीन साल की सजा

Wed, 19 Jan 2022 12:07 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 12:07 AM IST
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Teenager's kidnapping accused sentenced to three years
विशेष अपर न्यायाधीश पॉस्को योगेश कुमार की अदालत ने किशोरी को अगवा करने के आरोपी सैनी कोतवाली के मलाक निंदूरा निवासी राजू को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुमाने से दंडित किया है।
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अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने कहा कि वादी मुकदमा की बेटी को जनवरी में आरोपी राजू अपने मां-बाप की मदद से अगवा कर ले गया था। अभियोजन की तरफ से पांच लोगों की गवाही कराई गई। मंगलवार को कोर्ट ने राजू को सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने उसे सजा भुगतने के लिए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। संवाद
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हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
अपर जिला जज शिवानंद ने हत्या के मामले में आरोपी पूरामुफ्ती के मंगल साहू की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। मंगल साहू पर 23 सितंबर 2021 को पूरामुफ्ती निवासी नितिन केसरवानी की हत्या करने का आरोप है।
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घटना में चश्मदीद मृतक नितिन के भाई मनीष कुमार और प्रदीप कुमार है। उन्होंने ही गंभीर रूप से जख्मी नितिन को इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई थी। अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया था। संवाद
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