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Kaushambi News : सपा नेता के पिता की 50 करोड़ की भूमि शत्रु संपत्ति घोषित, अभिलेखों से नाम खारिज करने का आदेश

Sun, 24 Jul 2022 08:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 24 Jul 2022 08:53 PM IST
सार

मंझनपुर में सपा नेता के पिता रजा हैदर रिजवी के नाम तकरीबन 50 करोड़ रुपये कीमत की भूमि गाटा संख्या 261, 132, 121,74, 253, 104 क, 173, 256, 17,13, 286, 285 व 284 को 20 जनवरी 1993 में चकबंदी अधिकारी के आदेश पर दर्ज किया गया था।

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SP leader father land worth 50 crores declared as enemy property, order to dismiss names from r
Prayagraj News : शत्रु संपत्ति। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सपा नेता शबीह हैदर उर्फ मीनू रिजवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनके पिता के नाम दर्ज करोड़ों की भूमि को चकबंदी अधिकारी ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। साथ ही अभिलेखों से नाम भी खारिज करने का आदेश दिया है। इधर, सपा नेता ने आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

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 मंझनपुर में सपा नेता के पिता रजा हैदर रिजवी के नाम तकरीबन 50 करोड़ रुपये कीमत की भूमि गाटा संख्या 261, 132, 12, 174, 253, 104 क, 173, 256, 17,13, 286, 285 व 284 को 20 जनवरी 1993 में चकबंदी अधिकारी के आदेश पर दर्ज किया गया था। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता शिवमूर्ति द्विवेदी ने न्यायालय चकबंदी अधिकारी मंझनपुर की अदालत में भूमि को शत्रु संपत्ति बताते हुए पूर्व में पुनर्स्थापना पत्र दायर किया।
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इसमें रजा हैदर के नाम दर्ज भूमि को खारिज करते हुए शत्रु संपत्ति घोषित करने की अपील की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में इस संबंध में अभिलेख प्रस्तुत किए। मामले में चकबंदी अधिकारी ने छह जुलाई को सुनवाई करते हुए 1993 में पारित किए गए आदेश के आधार पर परवाना जारी करते हुए उक्त भूमि से रजा हैदर का नाम निरस्त कर शत्रु संपत्ति के तहत दर्ज करने का आदेश दिया।
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इस आदेश के बाद सपा नेता के पिता के नाम दर्ज करोड़ों की भूमि सरकारी संपत्ति घोषित हो गई है। न्यायालय के इस फैसले के बाद सपा नेता को करारा झटका लगा है। इस संबंध में सपा नेता शबीह हैदर का कहना है कि जिस भूमि को शत्रु संपत्ति माना जा रहा है। वह निष्क्रांत संपत्ति है। इसे लेकर वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर करेंगे।

इससे पहले कुर्क की जा चुकी है सपा नेता की संपत्ति
सपा नेता शबीह हैदर के खिलाफ गैंगस्टर मामले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह पूर्व 2.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट को मिले साक्ष्य से स्पष्ट हुआ कि सपा नेता ने अवैध तरीके से भूमि अर्जित की थी। प्रशासन सपा नेता व परिजनों के नाम दर्ज भूमि व अन्य संपत्तियां भी खंगाल रहा है। 


सपा के जिला कार्यालय पर मंडराया खतरा
सपा नेता शबीह हैदर उर्फ मीनू रिजवी ने अपने पिता के नाम दर्ज गाटा संख्या 174 को वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी कार्यालय बनाने के लिए दान में दिया था। चकबंदी अधिकारी द्वारा छह जुलाई को घोषित की गई शत्रु संपत्तियों में गाटा संख्या 174 भी शामिल है। ऐसे में चकबंदी अधिकारी के आदेश के बाद मंझनपुर में ओसा मार्ग पर बना सपा का जिला कार्यालय भवन भी खतरे में आ गया है। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन कभी भी बुलडोजर चलाकर सपा का जिला कार्यालय ध्वस्त करा सकता है।

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