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Kaushambi News: महिला की हत्या के दोषी को छह साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2024 03:56 AM IST
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Six years imprisonment to the man guilty of murdering a woman
मंझनपुर। एडीजे प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने पड़ोसी महिला की हत्या के दोषी युवक को छह साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पूरामुफ्ती कोतवाली के मोहीउद्दीनपुर गौस गांव निवासी राकेश कुमार पटेल की 28 वर्षीय पत्नी सुखमिला देवी बेटी संगीता को लेकर 4 अगस्त 2019 की सुबह खेत में धान की रोपाई करने गई थी।
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वहीं, पड़ोसी चंदन आया और बेवजह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर चंदन ने लाठी से सुखमिला को पीट दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
मामले में मृतका के पति ने चंदन और उसके पिता महादेव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
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शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद सोमवार को कोर्ट ने चंदन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। वहीं, उसके पिता महादेव को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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