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Kaushambi News: मृतक पेंशनर के खाते से धनराशि भुगतान लेने पर होगी वसूली

Sun, 24 Aug 2025 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 24 Aug 2025 01:39 AM IST
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Recovery will be done on taking payment of money from the account of deceased pensioner
कई बार सूचना नहीं मिलने से पेंशन की धनराशि का अधिक भुगतान हो जाता है। ऐसे में पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना परिजनों को समय से कोषागार में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
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वरिष्ठ कोषाधिकारी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, परिजनों को चेताया गया है कि मृतक पेंशनर के खाते से धनराशि भुगतान नहीं लें। यदि भुगतान कर लिया जाता है तो उसे तत्काल कोषागार को सूचित करते हुए समायोजन कराना होगा। अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली राजस्व बकाये की तरह की जाएगी। कोषाधिकारी ने कहा, समय पर सूचना देने से अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। उन्होंने परिजनों से अपेक्षा की है कि पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की स्थिति में तत्काल कोषागार को अवगत कराएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
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