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Kaushambi News: दुष्कर्मियों को 20 साल की कैद,38 हजार का जुर्माना

Sat, 08 Apr 2023 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 08 Apr 2023 02:20 AM IST
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Rapists imprisoned for 20 years, fined 38 thousand
अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई की। कोर्ट ने दोषियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाने के साथ ही 38-38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार करारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 13 अक्तूबर 2015 को अपने घर पर अकेले रही नाबालिग लड़की को चक हिंगुई निवासी गुलफाम बहलाकर भगा ले गया था। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर किशोरी के पिता ने कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
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गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुना दी। इसी तरह 18 दिसंबर 2019 को सरायअकिल इलाके की किशोरी को फकीराबाद गांव का दानिश अगवा कर ले गया था। दानिश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया।
पीड़िता की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त गुलफाम को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 38 हजार जुर्माना की सजा सुना दी।


मंगेतर से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद



नगर कोतवाली के एक गांव में रहने वाली युवती के साथ रामपुर मडूकी निवासी मोहरर्रम अली ने रिश्ता तय किया। दोनों की सगाई होने के बाद मोहर्रम अपनी मंगेतर के घर आने-जाने लगा था। आरोप है कि इस दौरान उसने मंगेतर के साथ दुष्कर्म भी किया। लेकिन बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़ित पिता की तहरीर पर वर्ष 2014 में नामजद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने 4 गवाहों को परीक्षित कराया। गवाहों का बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।



किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, जुर्माना


चरवा कोतवाली क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी 3 जुलाई 2019 को घर में अकेले थी। इस दौरान सिरियवां कला निवासी अफसर बहलाकर उसे खेत की तरफ ले गया। आरोप है कि अफसर ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। किसी तरह घर लौटी पीड़िता ने आप बीती मां को बताई। पीड़ित मां की तहरीर पर नामजद एफआईआर दर्ज कर चरवा पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामला एडीजे-9 सुशीला कुमारी की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक अनिल चौधरी ने 6 गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहश सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की सजा व 15 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है।
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