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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Police could not provide evidence in 30 years, self confessed to crimePolice could not provide evidence in 30 years, self confessed to crime

Kaushambi News: 30 साल में पुलिस न दे पाई साक्ष्य, खुद ही कुबूला जुर्म

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2024 01:15 AM IST
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Police could not provide evidence in 30 years, self confessed to crimePolice could not provide evidence in 30 years, self confessed to crime
तीन दशक पहले अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों ने बृहस्पतिवार को अपना जुर्म कुबूल कर लिया। तीन दशक में भी पुलिस उनके खिलाफ कोई साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई। उन्होंने खुद ही जुर्म कुबूल किया और कोर्ट ने उनपर जुर्माना लगाया। एसीजे (एसडी) की अदालत ने दो आरोपियों पर बृहस्पतिवार को जुर्माना लगाया है।
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सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने रसूलपुर टप्पा निवासी गणेश उर्फ गिरजेश कोरी को वर्ष 1994 में व रसूलीपुर निवासी शिवनाथ को वर्ष 1995 में अवैध तमंचे के साथ पकड़ा था। तीन दशक बाद भी पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ अदालत में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा सका। इससे परेशान होकर आरोपियों ने कोर्ट में जुर्म कुबूल करते हुए सजा सुनाने की अपील की। इस पर अदालत ने गणेश को दो हजार व शिववनाथ को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
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