फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Police could not produce witnesses even after being in jail for 13 years

Kaushambi News: 13 साल जेल में रहने के बाद भी पुलिस नहीं पेश कर सकी गवाह

Fri, 22 Mar 2024 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 22 Mar 2024 02:35 AM IST
विज्ञापन
Police could not produce witnesses even after being in jail for 13 years
अ​भियुुक्त अशोक।
मंझनपुर। गैंगस्टर के एक मामले में 13 साल बाद भी पूरामुफ्ती पुलिस कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाह नहीं प्रस्तुत कर सकी। इससे परेशान आरोपी ने कोर्ट में प्रस्तुत होकर जुर्म कुबूल कर लिया। इस पर बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आभा पाल की अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी।
विज्ञापन

पुरामुफ्ती थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में कोइलहा निवासी अशोक पासी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद थाना पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद से वह पांच साल एक महीने जेल में रह चुका है। करीब 13 साल तक अदालत का चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस कोर्ट के समक्ष कोई भी गवाह पेश नहीं कर सकी। इससे आजिज आकर आरोपी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना जुर्म कुबूल कर लिया। पुलिस की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश केसरवानी ने मुकदमे की पैरवी की। अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। इस पर आरोपी ने बृहस्पतिवार को ही अर्थ दंड की रकम कोर्ट में जमा कर दिया। अदालत ने आरोपित को नियमानुसार जेल से रिहाई करने के लिए जेल प्रशासन को आदेश भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed