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Kaushambi News: मां के कातिल बेटे की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 15 Jun 2023 08:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 15 Jun 2023 08:35 PM IST
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Mother's killer son's bail application rejected
-प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर प्रेमिका के साथ मिलकर की थी हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। पिपरी कोतवाली के मुरादपुर गांव में सीता देवी के हत्यारे बेटे नीरज की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर युवक ने अपनी मां को मासूका के साथ मिलकर मार डाला। खुद को बचाने के लिए मासूका व उसके घरवालों के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था।
मुरादपुर गांव में नौ मई को घर में अकेली रही सीता देवी की हत्या कर दी गई थी। सीता का छोटा बेटा नीरज जो अपनी बहन की ससुराल चरवा में था वह मौके पर पहुंचा। बताया कि पूरामुफ्ती इलाके के मंदर गांव निवासी हरिलाल, उसकी बेटी उसमा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी मां को मार डाला। पुलिस ने घटना की जांच की तो कहानी उलट गई। पता चला कि उसमा व नीरज के बीच प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे। सीता देवी इस रिश्ते के खिलाफ थीं। इसी वजह से नीरज ने अपनी मासूका के साथ मिलकर मां को मार डाला। फिलहाल दोनों जेल में हैं।
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नीरज की तरफ से बृहस्पतिवार को जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण एडीजे प्रथम राकेश कुमार ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने अपराध को जघंन्य बताते हुए जमानत का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने हत्यारोपी बेटी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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