{"_id":"6827930e1609fca833061ab9","slug":"man-convicted-of-ganja-smuggling-sentenced-to-two-years-imprisonment-kaushambi-news-c-261-1-kmb1017-125618-2025-05-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: गांजा तस्करी के दोषी को दो वर्ष कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: गांजा तस्करी के दोषी को दो वर्ष कारावास की सजा
Sat, 17 May 2025 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 17 May 2025 01:03 AM IST
विज्ञापन
मंझनपुर। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-3 शिरीन जैदी ने गांजा तस्करी के दोषी को दो वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मंझनपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार ने छह जनवरी 2020 को कस्बे में छापा मारकर तसलीम निवासी नयानगर प्रथम मंझनपुर को गिरफ्तार किया। उसके पास से दो किलो चार सौ ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजवाया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मुकदमे का विचारण अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय कक्ष-3 में किया गया। अभियोजन की ओर से गवाहों को परीक्षित कराया गया। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तसलीम पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मंझनपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार ने छह जनवरी 2020 को कस्बे में छापा मारकर तसलीम निवासी नयानगर प्रथम मंझनपुर को गिरफ्तार किया। उसके पास से दो किलो चार सौ ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजवाया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मुकदमे का विचारण अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय कक्ष-3 में किया गया। अभियोजन की ओर से गवाहों को परीक्षित कराया गया। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तसलीम पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन