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Kaushambi News: बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 06 Sep 2024 04:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 06 Sep 2024 04:36 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of stabbing elder brother to death
एडीजे/एफटीसी द्वितीय आभा पाल की अदालत ने बृहस्पतिवार को बड़े भाई की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी अभियोजन के अनुसार करारी कोतवाली के चक हिंगुई पर मोहल्ला निवासी मेराज का छोटे भाई बबलू से आठ अक्तूबर 2021 को आटा चोरी के शक में विवाद हो गया था। बात बढ़ने पर बबलू ने बड़े भाई के पेट मेंं चाकू घोंप दिया था। इलाज के दौरान मेराज की अस्पताल में मौत हो गई।
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मामले में मृतक की पत्नी यासमीन बानो ने देवर के खिलाफ अपने पति की हत्या करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा एडीजे/एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला।
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शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने वादी समेकत नौ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत कर गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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