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Kaushambi News: मां-बेटी के हत्या आरोपी जीजा- साली को उम्रकैद

Wed, 13 Mar 2024 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 13 Mar 2024 12:25 AM IST
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Life imprisonment to brother-in-law and sister-in-law accused of murder of mother and daughter
मां-बेटी के हत्या आरोपी जीजा- साली को उम्रकैद
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- साली से अवैध संबंध की वजह से घटना को दिया था अंजाम
- 13 अक्तूबर 2020 को सिराथू कस्बे में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। प्रेम प्रसंग के कारण साली के साथ मिलकर पत्नी व बेटी को चाकू घोंपकर मार डालने के दोषी युवक और उसकी साली को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2020 में सिराथू कस्बे में हुई थी। यह फैसला मंगलवार को अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल की अदालत ने सुनाया।
वादी अभियोजन के अनुसार चरवा के मलाक नागर निवासी राजेश चंद्र साहू ने वर्ष 2015 में अपनी पुत्री सरिता का विवाह कुम्हियावां निवासी अजय साहू के साथ की थी। अजय साहू सिराथू कस्बे में किराए का कमरा लेकर रोजगार करता था। उसके साथ पत्नी व बेटी तनु भी रहते थे। 13 अक्तूबर 2020 को सरिता और उसकी आठ वर्षीय बेटी तनु का शव कमरे में पड़ा मिला। दोनों को चाकू से गोदकर मारा गया था। राजेश की तहरीर पर अजय व उसकी साली कविता के खिलाफ दोहरे हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की विवेचना में आया कि जीजा-साली में अवैध संबंध था। साली भी शादीशुदा थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। विचारण के दौरान एडीजीसी अनिल चौधरी ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में पेश करके गवाही कराई। बहस करते हुए एडीजीसी ने दोषियों के अपराध को गंभीर बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुनाने का अनुरोध किया, तो बचाव पक्ष की ओर से सजा में नरमी बरतने की अपील की। दोनों ओर से की गई बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी जीजा-साली को उम्रकैद व 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया है।
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कोर्ट में अभियुक्ता के पति ने भी दी गवाही
मंझनपुर। इस मुकदमे में सबसे अहम गवाही दोहरे हत्याकांड की दोषी कविता के पति की हुई। पति ने कोर्ट में कहा कि कविता अपने जीजा से फोन लंबी बात किया करती थी। उसके विरोध करने पर जीजा के साथ ही रहने की जिद किया करती थी।
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