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Kaushambi News: जहरीली टॉफी खिलाकर तीन बच्चियों के हत्यारे को उम्रकैद, 35 हजार जुर्माना
Thu, 12 Jun 2025 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 12 Jun 2025 12:49 AM IST
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मंझनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शिरीन जैदी ने जहरीली टॉफी खिलाकर तीन बच्चियों की जान लेने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक कड़ाधाम कोतवाली के सौंरई बुजुर्ग निवासी राजकुमार प्रजापति ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को उसकी आठ वर्षीय बेटी वर्षारानी छत पर सो रही थी। सुबह नींद से जागी तो उसे टॉफी मिली, जिसे वर्षा ने अपनी चचेरी बहन शालिनी, साधना, आरुषि से मिल बांट कर खाया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां वर्षा व साधना सहित तीन बच्चियों की मौत हो गई।
पड़ोसी शिवशंकर पर राजकुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर जहरीली टॉफी अपने घर की छत से फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह एडीजे तृतीय की अदालत में परीक्षित कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने शिवशंकर पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक कड़ाधाम कोतवाली के सौंरई बुजुर्ग निवासी राजकुमार प्रजापति ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को उसकी आठ वर्षीय बेटी वर्षारानी छत पर सो रही थी। सुबह नींद से जागी तो उसे टॉफी मिली, जिसे वर्षा ने अपनी चचेरी बहन शालिनी, साधना, आरुषि से मिल बांट कर खाया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां वर्षा व साधना सहित तीन बच्चियों की मौत हो गई।
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पड़ोसी शिवशंकर पर राजकुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर जहरीली टॉफी अपने घर की छत से फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह एडीजे तृतीय की अदालत में परीक्षित कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने शिवशंकर पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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