फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Husband convicted of dowry death gets eight years imprisonment, fine

Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष की सजा, अर्थदंड

Wed, 24 Jul 2024 05:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 24 Jul 2024 05:54 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted of dowry death gets eight years imprisonment, fine
अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आभा पाल की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा सुनाने के साथ ही 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी पर दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
विज्ञापन

सैनी कोतवाली के अजुहा निवासी माता बदल वैश्य उर्फ फोटू ने अपनी पुत्री विमला देवी का विवाह वर्ष 1990 में कस्बे के ही दीपक वैश्य के साथ किया था। शादी के बाद से ही विमला को उसके पति व ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना दे रहे थे। इस वजह से 4 मई 1992 की सुबह विमला देवी की आग लगाकर हत्या कर दी गई।
विज्ञापन

मामले में मृतका के पिता ने विमला के पति दीपक वैश्य, देवर सूरज व सास रामरती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में चला।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजीसी प्रेम प्रकाश चौधरी ने वादी समेत छह गवाहों को न्यायालय में पेश कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने पति सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। वहीं, देवर सूरज व सास रामरती को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed