फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Husband convicted in dowry murder gets 14 years imprisonment, fine

दहेज हत्या में दोषी पति को 14 साल की सजा, अर्थदंड

Sat, 07 May 2022 08:09 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 08:09 PM IST
विज्ञापन
Husband convicted in dowry murder gets 14 years imprisonment, fine
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने शनिवार को एक दहेज हत्या के अहम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माने की रकम वसूल होने पर मृतका के पिता को मुहैया कराई जाएगी।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार पश्चिमशरीरा निवासी राजेश सोनकर ने वर्ष 2014 में अपनी बेटी अनीता की शादी पूरबशरीरा गांव के बहोरी के बेटे लालजी सोनकर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर अनीता को प्रताड़ित करने लगे थे।
विज्ञापन

दंपती को एक बेटा होने के बाद भी अनीता की मुश्किलें कम नहीं हुईं। पति लालजी उसे अक्सर मारता पीटता था। 15 जनवरी 2016 को तो उसने हैवानियत की हदें पार करते हुए कुल्हाड़ी मारकर अनीता की हत्या कर दी। मामले में मृतका के पिता ने पति लालजी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed