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प्रधान और पंचायत अधिकारियों को बताए गए अधिकार

Sat, 25 Jun 2016 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी Updated Sat, 25 Jun 2016 12:26 AM IST
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ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों के क्या अधिकार हैं। इसकी जानकारी देने के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में डीपीआरओ ने ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारी को विस्तार से उनके अधिकार और कर्तव्य की जानकारी दी।
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कलक्ट्रेट के सम्राट उदयन सभागार में शुक्रवार को विकास खंड मूरतगंज और मंझनपुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में डीपीआरओ आरपी मिश्र ने प्रधानों और पंचायत सचिवों को पंचायती राज अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी।
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इसके बाद विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन, राज्यवित्त, चौदहवां वित्त आयोग की धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों एवं उनकी कार्ययोजना तैयार करने आदि के संबंध में विस्तार से बताया। इस दौरान ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण किट भी दी गई।
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प्रशिक्षण में डीडीओ, डीसी मनरेगा, एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोषण मिशन की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में पहुंचे डीएम ने कृषि, बागवानी, बायोगैस एवं सोख्ता गड्ढा निर्माण के बावत ग्राम प्रधानों को विस्तार से जानकारी दिया। अंत में डीपीआरओ ने बताया कि सिराथू और चायल ब्लॉक के प्रधान और पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण 25 जून को होगा।
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