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कौशांबी: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी समेत चार को सजा
Thu, 16 Feb 2023 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 16 Feb 2023 01:24 AM IST
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नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी समेत चार को सजा
- वर्ष 2014 में करारी इलाके में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। स्पेशल जज पॉक्सो सुशील कुमारी की अदालत ने आठ साल पहले पहले नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म और साजिश रचने के मामले में दोषी दंपती समेत चार लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है।
करारी कोतवाली इलाके में वर्ष 2014 में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी समेत चार लोगों को सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक कानपुर जिले के बिसोहा डेरापर निवासी श्याम नारायण ने करारी इलाके की नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
इस साजिश में औरेया जिले के बंदरिया निवासी कप्तान, कप्तान की पत्नी रंजना और करारी कोतवाली के छोटा पचंभा निवासी रामराज भी शामिल थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अदालत ने श्याम नारायण को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कप्तान व उसकी पत्नी को सात-सात की सजा और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। रामराज को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।
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- वर्ष 2014 में करारी इलाके में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। स्पेशल जज पॉक्सो सुशील कुमारी की अदालत ने आठ साल पहले पहले नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म और साजिश रचने के मामले में दोषी दंपती समेत चार लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है।
करारी कोतवाली इलाके में वर्ष 2014 में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी समेत चार लोगों को सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक कानपुर जिले के बिसोहा डेरापर निवासी श्याम नारायण ने करारी इलाके की नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
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इस साजिश में औरेया जिले के बंदरिया निवासी कप्तान, कप्तान की पत्नी रंजना और करारी कोतवाली के छोटा पचंभा निवासी रामराज भी शामिल थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अदालत ने श्याम नारायण को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कप्तान व उसकी पत्नी को सात-सात की सजा और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। रामराज को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।
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