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Kaushambi News: बालिका को अगवा कर अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की सजा
Wed, 11 Sep 2024 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 11 Sep 2024 01:54 AM IST
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक श्रीवास्तव की अदालत ने बालिका को अगवा कर अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली के गुलमीपुर छतवारा मजरा गनपा निवासी राजकरण उर्फ भंवरलाल 26 नवंबर 2022 को सात साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। चीखपुकार सुन लोगों को जुटता देख आरोपी भाग निकला था। पीड़ित बच्च्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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वादी अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली के गुलमीपुर छतवारा मजरा गनपा निवासी राजकरण उर्फ भंवरलाल 26 नवंबर 2022 को सात साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। चीखपुकार सुन लोगों को जुटता देख आरोपी भाग निकला था। पीड़ित बच्च्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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