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Kaushambi News: अश्लील हरकत के दोषी को पांच वर्ष की कैद, जुर्माना

Thu, 11 Jul 2024 07:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 11 Jul 2024 07:02 PM IST
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Five years imprisonment and fine for those found guilty of obscene acts
अश्लील हरकत के दोषी को पांच वर्ष की कैद, जुर्माना
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--- कोखराज कोतवाली इलाके में दस साल पहले हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज बृजेश कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को अश्लील हरकत के दोषी को पांच साल की सजा भुगतने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोखराज कोतवाली के खोरांव निवासी गुलाब पासी गांव के ही राम मनोहर की हत्या में जेल गया था। हत्या का मुकदमा मृतक की पत्नी ने दर्ज कराया था। जमानत पर छूटने के बाद गुलाब मृतक की पत्नी पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहा था। इसी बहाने वह महिला के घर आने-जाने लगा था। 31 अगस्त 2014 को गुलाब महिला के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोरगुल सुन जुटे परिजन और पड़ोसियों को जुटता देख आरोपी धमकी देते हुए भाग गया था। घटना की नामजद रिपोर्ट पीड़िता के दामाद ने कोतवाली में दर्ज करा दी थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज कोर्ट संख्या-7 बृजेश कुमार यादव की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने वादी समेत 10 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत कर गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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