फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Five culprits in three different cases sentenced to fine

Kaushambi News: तीन अलग-अलग मामले के पांच दोषियों को अर्थदंड की सजा

Wed, 02 Oct 2024 04:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 02 Oct 2024 04:48 AM IST
विज्ञापन
Five culprits in three different cases sentenced to fine
मंझनपुर। सीजेएम की अदालत ने मंगलवार को वर्षों पुराने तीन अलग-अलग मामले के पांच आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर अर्थदंड से दंडित किया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने पहाड़पुर निवासी शमीम उल्ला, कमासिन निवासी भोला के खिलाफ वर्ष 1997 में चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। इसी तरह डोरमा निवासी अयोध्या प्रसाद के खिलाफ वर्ष 2002 में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। सालों बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। कोर्ट का चक्कर लगाते-लगाते परेशान आरोपियों ने अदालत में जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अर्जी दी। इस पर सीजेएम की अदालत ने तीनों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया। इसी तरह चुनाव ड्यूटी नहीं करने पर पइंसा के उदहिन खुर्द निवासी सुरेश प्रताप सिंह व कैनी निवासी गुरु प्रसाद के खिलाफ वर्ष 2000 में मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने इन्हें भी पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। देर शाम आरोपियों ने जुर्माने की राशि अदालत में जमा कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed