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Kaushambi News: विवाहिता की मौत में तत्कालीन सराय अकिल थानाध्यक्ष समेत पांच के खिलाफ हत्या की एफआईआर
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थाना क्षेत्र के बैरगांव में दस महीना पहले विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने सराय अकिल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मामले की नए सिरे से जांच कर रही है।
चरवा थाना क्षेत्र के तलरी मजरा सैयद सरावां निवासी भैय्यन लाल ने बताया कि उसकी बेटी मैकी देवी की शादी सराय अकिल थाना क्षेत्र के बैरगांव निवासी भंवर सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और बीमा की रकम हड़पने तथा घर-खेत बेचने की धमकी देता था। चार नवंबर 2025 को भंवर सिंह ने मैकी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और अन्य आरोपियों की मदद से उसकी बेटी की हत्या कर दी।
आरोप है कि पीड़ित पिता ने मामले में कार्रवाई के लिए सराय अकिल पुलिस से शिकायत की। लेकिन पुलिस ने उसकी फरियाद को नजरअंदाज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर आनन-फानन में अंतिम संस्कार करा दिया।
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अदालत के आदेश पर सरायअकिल पुलिस ने आरोपी पति भंवर सिंह, पड़ोसी राम, श्याम, हरिश्चंद्र और सरायअकिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।
मामला पिछले वर्ष का है। पुलिस पर गलत पंचनामा भरने का आरोप लगाया गया है। इस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत आने की बात कही गई है। मामले में वादी ने धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद मामले में अपील भी की गई जिसे कार्यालय से खारिज कर दिया गया।
सत्यनारायण, एसपी
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चरवा थाना क्षेत्र के तलरी मजरा सैयद सरावां निवासी भैय्यन लाल ने बताया कि उसकी बेटी मैकी देवी की शादी सराय अकिल थाना क्षेत्र के बैरगांव निवासी भंवर सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और बीमा की रकम हड़पने तथा घर-खेत बेचने की धमकी देता था। चार नवंबर 2025 को भंवर सिंह ने मैकी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और अन्य आरोपियों की मदद से उसकी बेटी की हत्या कर दी।
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आरोप है कि पीड़ित पिता ने मामले में कार्रवाई के लिए सराय अकिल पुलिस से शिकायत की। लेकिन पुलिस ने उसकी फरियाद को नजरअंदाज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर आनन-फानन में अंतिम संस्कार करा दिया।
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अदालत के आदेश पर सरायअकिल पुलिस ने आरोपी पति भंवर सिंह, पड़ोसी राम, श्याम, हरिश्चंद्र और सरायअकिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।
मामला पिछले वर्ष का है। पुलिस पर गलत पंचनामा भरने का आरोप लगाया गया है। इस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत आने की बात कही गई है। मामले में वादी ने धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद मामले में अपील भी की गई जिसे कार्यालय से खारिज कर दिया गया।
सत्यनारायण, एसपी