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पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 19 Mar 2019 12:50 AM IST
shailendra Kumar अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी Published by: shailendra Kumar Updated Tue, 19 Mar 2019 12:50 AM IST
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Father-son's bail plea rejected
court - फोटो : PTI
मंझनपुर। युवक की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को जिला जज ने आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटना चरवा इलाके के बेरुआ गांव में वर्ष 2018 में हुई थी।
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चरवा कोतवाली क्षेत्र के बेरुआ निवासी शिवमोहन ने बताया कि 21 दिसंबर 2018 को पड़ोसी दशरथ ने अपने पुत्र दीपक और रामसिंह के साथ मिलकर उसके बेटे रामचंद्र की पिटाई की थी। एक जनवरी 2019 को प्रयागराज के निजी अस्पताल में पिटाई से घायल रामचंद्र की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपी दशरथ और रामसिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की। सोमवार को जिला जज महफूृज अली ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए बेल नामंजूर कर दी। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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नगदी, गहने लेकर महिला प्रेमी संग फरार
पइंसा (ब्यूरो)। क्षेत्र की एक महिला का पड़ोस के एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने दोनों के मिलने-जुलने पर पहरा लगाना शुरू कर दिया। महिला को फटकारने के साथ उसके कहीं आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी। बंदिशों से तंग युगल रविवार को घर छोड़कर फरार हो गए। सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर महिला के पति ने बताया कि वह पांच हजार नगद और करीब 50 हजार के गहने भी साथ ले गई है।
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