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महिला की हत्या में पति को सात साल की कैद

Sun, 06 Jan 2019 01:34 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jan 2019 01:34 AM IST
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महिला की हत्या में पति को सात साल की कैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश पाल यादव की अदालत ने शनिवार को एक फैसले में बीवी के हत्यारे पति को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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सैनी कोतवाली के महुआरी बाग निवासी रामविशाल ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उसका बेटा धुन्नीलाल शराब का लती था। शराब के नशे में धुत होकर वह अक्सर अपनी पत्नी फूलमती को मारता-पीटता था। 25 सितंबर 2016 को भी शराब के नशे में उत्तेजित होकर उसने फूलमती की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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मुकदमा दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश पाल यादव की अदालत में हुई। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार मौर्य ने वादी समेत छह गवाह प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलील एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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