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Kaushambi News: जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा, सात हजार का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:07 AM IST
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Convict sentenced to 10 years in prison and fined 7000
करारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई शासन के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद हुई है।
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पुलिस के अनुसार 28 अक्तूबर 2020 को अच्छन अली ने करारी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की। सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को जनपद न्यायालय ने आरोपी जावेद उर्फ जुबेर पुत्र फिरोज, निवासी रक्सवारा, थाना करारी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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