फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Bail of the accused of rape on the pretext of marriage rejected

Kaushambi News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज

Tue, 25 Jun 2024 05:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 25 Jun 2024 05:51 AM IST
विज्ञापन
Bail of the accused of rape on the pretext of marriage rejected
अपर जिला/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार यादव ने दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती से दो वर्ष तक दुष्कर्म करने का आरोप है।
विज्ञापन

संदीपनघाट इलाके के एक गांव की युवती का कोखराज के भरवारी बाजार निवासी अखिलेश सोनकर से प्रेम संबंध था। अखिलेश ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ नाजायज संबंध भी बना लिया था। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह आनाकानी करने लगा।
विज्ञापन

इसी बात को लेकर 3 सितंबर 2023 को मामला थाना संदीपनघाट पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्ष को बुलाकर सुलह भी करा दी थी। शादी करने की बात पर अखिलेश ने दहेज की मांग को लेकर 18 मार्च 2024 को युवती के साथ मारपीट की थी। इससे आजिज युवती ने अखिलेश के खिलाफ दुष्कर्म का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर अपर जिला जज कोर्ट सं 7/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार यादव की अदालत में बहस की गई। विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्र ने जमानत का विरोध किया।
दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed