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Kaushambi News: किशोरी को अगवा कर बेचने के आरोपी की जमानत खारिज
Sat, 15 Feb 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:45 AM IST
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिरीन जैदी ने किशोरी को अगवा कर हरदोई में बेचने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक पिपरी क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी को 20 दिसंबर 2024 की सुबह क्षेत्र के ही बूंदा गांव का फूलचंद्र शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। खोजबीन के बाद किशोरी का पता नहीं चला तो मां ने पुलिस से शिकायत की।
मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। बयान में पीड़िता ने हरदोई जनपद में एक युवक के हाथ तीन लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी फूलचंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी के छूटने पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। नतीजतन अदालत ने आधार पर्याप्त नहीं पाते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक पिपरी क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी को 20 दिसंबर 2024 की सुबह क्षेत्र के ही बूंदा गांव का फूलचंद्र शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। खोजबीन के बाद किशोरी का पता नहीं चला तो मां ने पुलिस से शिकायत की।
मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। बयान में पीड़िता ने हरदोई जनपद में एक युवक के हाथ तीन लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी फूलचंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी के छूटने पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। नतीजतन अदालत ने आधार पर्याप्त नहीं पाते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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