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फैसला : मां के हत्यारोपित पुत्र की जमानत खारिज, अवैध संबंध के शक में की थी हत्या
Wed, 19 Jun 2024 05:00 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 19 Jun 2024 05:00 PM IST
सार
संगीता के दूसरे बेटे जैकी ने अपने सगे भाई अजय के खिलाफ अपनी मां संगीता देवी की गला दबाकर हत्या कलने का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। दौरान विवेचना पुलिस ने अजय व कादीपुर निवासी उसके मामा कुल्लू को हत्या व शव छिपाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
जिला जज अनुपम कुमार ने की अदालत ने संदीपनघाट थाना क्षेत्र के चायल निवासी मां के हत्यारोपित पुत्र की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज दी है। आरोपी के खिलाफ अवैध संबंधों के चलते अपनी मां की हत्या करने का आरोप है। वादी अभियोजन के अनुसार पिपरी थाना क्षेत्र के चायल निवासी नत्थू का परिवार संदीपनघाट थानाक्षेत्र के कोइलहा गांव स्थित एक ईंट भट्ठे में मजदूरी करता था। 30 अप्रैल 2024 की रात करीब आठ बजे नत्थू के लडके अजय का अपनी मां संगीता देवी के अवैध संबंध को लेकर झगड़ा हो गया। आवेश में आकर अजय ने संगीता का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अजय अपने एक रिश्तेदार की मदद से शव को पास के यूके लिप्टस के बगीचे में छिपाकर फरार हो गया।
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मामले में संगीता के दूसरे बेटे जैकी ने अपने सगे भाई अजय के खिलाफ अपनी मां संगीता देवी की गला दबाकर हत्या कलने का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। दौरान विवेचना पुलिस ने अजय व कादीपुर निवासी उसके मामा कुल्लू को हत्या व शव छिपाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अजय की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताया और जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपित के अपराध को गंभीर बताते हुए की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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